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कोरोना की इस वैश्विक महामारी में बहुत से लोगो को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, विशेषकर इसका असर हमारे उत्तराखंड की लोगो पर पड़ा क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग राज्य से बाहर रोजगार की खोज में गए थे। यहाँ के अधिकांश युवा देश-विदेश की होटल इंडस्ट्री में अपना और राज्य का नाम बना रहे थे. कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा असर इन्ही युवा लोगो पर पड़ा क्यों की लॉकडाउन में सभी होटल्स बंद हो गए और जो चल भी रहे उनका अपना बिजली-पानी का खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा।
कोरोना टाइम एकमात्र ऐसा वक़्त ले कर आया कि उत्तराखंड के सभी उजड़ेे गाँव आबाद हुए | देशभर में विगत कुछ महीनो से लॉक-डाउन की स्थिति बन गयी थी। बाकी राज्यों में काम कर रहे परवशी शार्मिको को राज्य में वापिस लाने के लिए विशेष “श्रमिक स्पेशल ट्रेनों” का बंदोबस्त किया गया और लाखो की शंख्या में कामगार श्रमिक वापिस राज्य लौट आये। परन्तु इन् प्रवाशियो के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया । ऐसे में सरकार के सामने इनको रोजगार देने की चुनौती खड़ी हो गयी ।
क्या है “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” ?
उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के अवसर उपलबध कराने के लिए “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” का उद्धघाटन किया। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उदेस्य से लागू की गयी । इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 25लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रूपये तक का आसान लोन प्रदान किया जायेगा |
इसके लिए सरकार द्वारा एक आधिकारिक वेबसाइट जारी की गयी है – www.msy.uk.gov.in और गूगल प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है ।
इन चीज़ों के लिए मिल सकेगा लोन –
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana, योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के उद्ध्यमी युवा प्रवासियों को दुकान खोलने से लेकर मुर्गी पालन, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, ढाबा, होटल ब्यूटी-पार्लर, सैलून, पर्यटन व्यसाय व अन्य तमाम कारोबारों के लिए आसान लोन मिल सकेगा ।
क्या करना होगा व कौन से बैंक से मिलेगा लोन –
योजना के लिए आवेदक को एक वैलिड मेल id, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। पात्र आवेदकों को सभी राष्ट्रीय बैंको, ग्रामीण बैंको, कोआपरेटिव बैंको से लोन मिल सकेगा।
कितना होगा लोन और कितनी होगी सब्सिडी –
इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग में अधिकतम लोन 25 लाख और सर्विस सेक्टर में 10 मिल सकेगा। सब्सिडी देने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलों को A, B, B+, C और D केटेगरी में विभाजित किया है. जैसे यदि केटेगरी A (सीमान्त ज़िलों ) में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 25लाख की परियोजना पर 25% यानी 6.25लाख और सर्विस सेक्टर में 10लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5लाख रूपये की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह B और B+ केटेगरी में क्रमसः 20% तथा C और D केटेगरी में 15% सब्सिडी मिलेगी। शुरुआत में आवेदक को सामान्य केटेगरी में 10% तथा अन्य केटेगरी में 5% स्वयं अंशदान देना पड़ेगा।
कौन सी केटेगरी में कौन से जिले होंगे –
केटेगरी A में पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चम्पावत और बागेश्वर के संपूर्ण ज़िले। केटेगरी B में संपूर्ण अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून के हिल्स ब्लॉक्स। केटेगरी C में रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला के ब्लॉक्स जो की समुद्र लेवेल से 650मी ऊपर हो । केटेगरी D में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल और देहरादून के ब्लॉक्स जो कि B तथा C केटेगरी में नहीं हो ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की क्या होगी पात्रता-
- आवेदक केवल उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो |
- आवेदन के समय आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाइये |
- किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अनिवार्यता नहीं है |
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक,कोऑपरेटिव बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिये ।
- आवेदक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसी भी स्वरोजगार योजना से पिछले 5 सालो में लाभार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई आवेदक 5 साल पहले लाभार्थी रहा हो, तब डिफाल्टर नहीं होना चाहिये ।
- किसी भी परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- अधिक आवेदन आने की स्थिति में पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर लोन आबंटित किया जायेगा ।
कैसे करें आवेदन–
आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न आसान चरणों का पालन करें।
- सरकार द्वारा जारी की गयी इस वेबसाइट पे जाये । आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें
- होमपेज पे “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें ।
- बेसिक डिटेल्स, नाम, मोबाइल नुम्बर, ईमेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पता दर्ज करें ।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें ।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया वीडियो के माद्यम से जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
उत्तराखंड के हिल स्टेशंस के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।
कैसे करें ऑफलाइन आवेदन –
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी नजदीकी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और राज्य सहकारी बैंक में जाए।
- सम्भदित अधिकारी से “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के लिए फॉर्म लें और उसे भर के जमा कर दें।
- अधिकारी जांच के पश्चात आपके फॉर्म को सत्यापित कर आपको लोन प्रदान कर देंगे।
अगर आपका कोई प्र्शन या कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। अधिक जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करें।